डी बी एस न्यूज,महराजगंज: वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने आठ सीटर या उससे अधिक क्षमता वाले निजी वाहन तथा कामर्शियल वाहनों की फिटनेस के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। आठ साल तक पुरानी वाहनों को अब एक साल के बजाए दो-दो साल का फिटेनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। खबर के मुताबिक वाहन खरीदने के दौरान दो वर्ष का फिटनेस सर्टिफिकेट उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर वाहनों को फिर प्रत्येक साल फिटनेस जांच कराकर सर्टिफिकेट दी जाती थी। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। वाहन को आठ वर्ष तक दो-दो वर्ष के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाएगी। इससे पुरानी होने पर मसलन नौवें साल में वाहनों के प्रवेश करने पर एक-एक साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाएगी। इस व्यवस्था से वाहन स्वामियों को काफी सहूलियत मिली है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी रामचंद्र भारतीय ने कहा कि शासनादेश का अनुपालन कराया जा रहा है। वाहनों का फिटनेस न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।