डीबीएस न्यूज, नौतनवां: अंत्योदय कार्डधारकों की पात्रता को लेकर अब कटनी छटनी का जदोजहद शुरू हो गयी है। बतादे की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया है।
इसको गंभीरता से लेते हुए नौतनवां उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने 7 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था इसके अनुकरण में आज 9 दिसंबर को नौतनवा तहसील सभागार में लेखपालों, सहायक अध्यापकों, पंचायत अधिकारियों व नगर निकाय कर्मचारियों की एक बैठक आहूत की गई।
बैठक में एसडीएम के निर्देश पर जांच के लिए 2 सदस्यीय अधिकारियों और कर्मियों को नामित किया गया है। जांच में अधिक संख्या में राशन कार्ड निरस्त होने की संभावना जताई जा रही है। शिकायत है कि पात्रों को दरकिनार कर सुविधा संपन्न लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं और वे इसका लाभ ले रहे हैं। जिनके पास खेती योग्य भूमि, चार पहिया वाहन के साथ ही आदि हैं, उनके नाम अंत्योदय कार्ड नहीं बनाया जा सकता है।
उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों का चयन करना और सूची में सम्मिलित अपात्रों का निरस्त नाम निरस्त करने हेतु ,अध्यापक ,हल्का लेखपाल और ग्राम सचिव की कमेटी बनाकर सत्यापन किया जाएगा। सर्वे में लापरवाही अक्षम्य होगी।
इस दौरान तहसीलदार अशोक कुमार गुप्त, खाद्य पूर्ति अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक नरेंद्र त्रिपाठी, कानूनगो शिव शंकर चौबे, शिवराज गुप्ता, अनारुल्ला खान, लेखपाल मार्कंडेय त्रिपाठी, राघवेंद्र विश्वकर्मा, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, सत्यनारायण, श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे।
राशनकार्ड बनवाने के क्या हैं मानक
शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा तीन लाख रुपये है इसके साथ ही कार्डधारक के पास से चार पहिया गाड़ी, तीन मंजिला बड़े मकान के साथ डबल शस्त्र लाइसेंस न हो। ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित है, इसी के साथ 10 बीघा सिचित भूमि न हो, ट्रैक्टर व चार पहिया गाड़ी के साथ डबल शस्त्र लाइसेंस न हो।