सन्तोष कुमार की रिपोर्ट….
डीबीएस न्यूज़, महराजगंज: जनपद महराजगंज के जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नगर निकाय में स्थित सभी दुकानों के लिए फरमान जारी किया है। सभी दुकानदार व उनके वहां काम करने वाले सभी वर्करों को कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही दुकान खोलने की इजाजत होगी। इसका उल्लंघन करने पर कोविड-19 अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
जिले में सभी दुकानोंदारों को लगाना होगा कोरोना निगेटिव का बोर्ड
जिलाधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को आदेश दिया है। कि कोविड-19 महागारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए अपने-अपने क्षेत्र के समस्त व्यापारियों, दुकानदारों को सुचित करें कि मालिक व उनके व्यवसाय में कार्य कर रहे समस्त कर्मियों की कोविड-19 की जांच जिस नगर में हैं वही के स्वास्थ्य केन्द्र या कैम्प में कराते हुए रिपोर्ट प्राप्त कर अपने-अपने दुकानों/संस्थानों पर कोविड-19 की रिपोर्ट चस्पा करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।