डी बी एस न्यूज, महराजगंज: लोकसभा सामान्य निर्वाचन में पड़े मतों की गणना 23 मई को होगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभावार 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सतर्कता के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं।
कलेक्ट्रेट में मतगणना के लिए पांचों विधानसभा हेतु अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। सदर की गिनती जिला मुख्यालय पर बंदोबस्त अधिकारी न्यायालय कक्ष, एसडीएम सदर न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में होगी। इसी प्रकार पनियरा की गिनती कमरा नंबर 35 के सामने, नौतनवा की गिनती कमरा नंबर 40 अपर एसडीएम कोर्ट, सिसवा की गिनती कमरा नंबर 60 स्टोर रूम तथा फरेंदा की गिनती गार्ड रूम के सामने बरामदे में होगी। प्रत्येक विधानसभावार 14-14 टेबल लगाए हैं। गणना 29 चक्रों में होगी। प्रत्येक टेबुल पर एक गणना सुपरवाइजर, एक गणना सहायक, सहयोग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा एक माइक्रोआब्जर्वर नियुक्त होगा। प्रत्येक राउंड का परिणाम प्राप्त होने के बाद इसे पहले पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद इसकी विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी। मतगणना 29 चक्रों में होगी। प्रत्येक चक्र में होने वाली मतगणना को अभिकर्ताओं को दिखाकर निर्धारित प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाएगा। अभिकर्ता संबंधित काउंटर के सामने जाली के बाहर बैठेंगे। गणना पोस्टल बैलेट, ईवीएम, वीवीपैट एवं सीयू मशीन द्वारा साथ-साथ चलेगा। पोस्टल बैलेट की गणना एआरओ की टेबुल पर होगा, जबकि ईवीएम, वीवीपैट एवं सीयू का बैलेट प्रति विधानसभावार बनाए गए टेबुलों पर होगा। पोस्टल बैलेट के क्यूआर कोड की स्कैनिग भी की जाएगी। इसके अलावा ईवीएम के मत और वीवीपैट के पर्चे की मिलान कर उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय तथा प्रेक्षक अरूण कुमार सेन ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर बुधवार को व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को सावधानी से कार्य करने का निर्देश दिया। मतगणना को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना से जुड़े सभी कार्मिकों को पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक, उपकरण, सिगरेट, माचिस, लाइटर आदि प्रतिबंधित है।