सन्तोष कुमार की रिपोर्ट….
डीबीएस न्यूज़ उत्तर प्रदेश: यूपी में कक्षा 10 से 12 तक के लिए स्कूल 19 अक्तूबर से खुलेंगे। ये आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। बताया गया है कि ये आदेश कन्टेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 व 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाए। एक दिन में एक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा। बाकी विद्यार्थियों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
1 नवम्बर से सभी कोचिंग, ओर स्कूल खुल जाएंगे
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020 -डी0एम०-1(ए) दिनांक 30.09.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन कं सर्कुलर संख्या-2135/2020/ सी0एक्स0-3 दिनांक 01.10.2020 द्वारा समस्त स्कूल एवं कोचिग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15.10.2020 के बाद चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एबं साक्षरता बिभाग) भारत सरकार के पत्र F.No. 11-16/2020-Sch.4 दिनांक 05.10.2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में Standard Operating Procedures (SOP) जारी किए गए है।
ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी
ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। स्कूल बुलाने में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता पर रखा जाए, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि विद्यार्थी घर पर रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहें तो यह सुविधा उन्हें दी जाए।
दो विद्यार्थियों में रहेगी 6 फुट की दूरी
विद्यार्थियों के बीच 6 फुट की दूरी रखी जाएगी। हर पाली के बाद स्कूल सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूलों में सैनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा। प्रवेश व छुट्टी के समय गेट पर सोशल डिसटेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं की जाएगी। स्कूलों में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल बस या वैन आदि को भी रोज सैनिटाइज करवाया जाएगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे।
एसओपी जारी
स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें।
उक्त कं कम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन क बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों कं विद्यालयो कं कक्षाएं 9,10,11 एवं 12 में दिनांक 19.102020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुन: प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-
1-विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईंज किया जाए तथा यह प्रकिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय।
2-विद्यालयों में सेनेटाईंजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैंनिग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अग्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
3-विद्यार्थियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
4-विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियो की छुट्टी न की जाय।
5-विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वारा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा बाहन से विद्यालय आते है तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
7-सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होया। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
8-विद्यार्थियों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
9-आंनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाये तथा इसे प्रोत्साहित किया जाये, जिन विद्यार्थियों के पास ओनलाइन पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाय। यदि कोई विद्यार्थी आनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ।
10-विद्यालय 2 पालियो में संचालित किए जाये। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 एवं 12 कं विद्यार्थियों को पठन पाठन हेतु बुलाया जाय।