डीबीएस न्यूज, सोनौली: काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह (बालेन) के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बालेन्द्र शाह को 1 साल की जेल और 10 हजार जुर्माना की सजा भुगतना पड़ सकता हैं।
आपको बता दें कि हिंदी फ़िल्म आदिपुरूष को लेकर बालेन्द्र शाह ने काठमांडू में न चलने देने की बात की थी इसके बाद नेपाल मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इसमें अदालत ने फैसला सुनाते हुए बैन को खारिज कर दिया था लेकिन बालेन्द्र शाह ने टिप्पड़ी करते हुए कहा था कि नेपाली सरकार और यहां की अदालत भारत का गुलाम बन गए है और वह कोर्ट के आदेश को नही मानेंगे।
इस पर बीते शुक्रवार को ही नेपाली वकील वर्षाकुमारी झा ने सर्वोच्च अदालत में बालेन्द्र शाह के विरुद्ध नेपाल कोर्ट की अवमानना करने की याचिका दायर की। मामले की सुनवाई रविवार को न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना की खंडपीठ में ने किया।
गौरतलब है कि बलेन शाह व काठमांडू महानगर पालिका की शिक्षा सलाहकार रेशु आर्याल ढुंगाना ने भी बालेन्द्र पर आरोप लगाते हुए अपने उनके शिक्षा सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालेन्द्र शाह की कार्यपद्धति अलोकतांत्रिक है, वह कानून विपरीत काम कर रहे है।