सन्तोष कुमार की रिपोर्ट…..
डीबीएस न्यूज़, सिद्धार्थनगर: जनपद सिद्धार्थनगर के राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो शाखा एवं समस्त शाखा प्रभारीगण के साथ आगामी त्यौहारों के मद्देनजर की गई तैयारी के सम्बंध में एवं वर्तमान में चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में गोष्ठी की गयी, तैयारियो का जायजा लिया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती की अध्यक्षता में जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में समस्त क्षेत्राधिकारी एवं शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्यौहारों के सम्बंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा महिलाओं से सम्बंधित अपराधों के रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया।
पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती महोदय ने उ0प्र0 द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहारों के सम्बन्ध में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जारी गाइड लाइन्स के क्रम में पुलिस व्यवस्था आदि को लेकर दिये दिशा निर्देश।
बताया गया कि अक्टूबर से माह दिसम्बर-2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार तथा नवरात्रि ,दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दिपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, आदि के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये उक्त के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गये।
01- कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी।
02- प्रत्येक गतिविधियों के संचालन में (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित कमेटियों/संगठन/ व्यक्तियों के साथ बैठक कर तैयार कर ली जाय।
03- शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर (मानव शक्ति)तैनात किये जाय तथा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व उ0प्र0शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
04- कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ आदि हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
05- थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाय।
06- शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी )स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय।
गोष्ठी के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिए ‘‘मिशन शक्ति’’ का शिक्षण संस्थानों सहित अन्य महिलाओं से सम्बन्धित स्थलों पर जाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए मनचलों एवं शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिये गये कड़े निर्देश।