डीबीएस न्यूज, उत्तर प्रदेश: प्रदेश में बीते कई दिनों से राशन कार्ड सरेंडर तथा निरस्तीकरण और वसूली की चर्चाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को विराम लगा दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि राशन कार्ड का सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है, सरेंडर करने की बात अफवाह है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरंडेर करने या फिर कहीं पर उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में प्रसारित खबरों को आधारहीन तथा भ्रामक बताया है।
उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक शाखा की ओर से जारी स्पष्ट निर्देश में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशन कार्ड सरेंडर करने व वसूली को लेकर भ्रामक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर या फिर वसूली का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए है।
ये है अपात्र- नगरीय क्षेत्र-
-
समस्त आयकर दाता।
-
ऐसे समस्त परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा एसी अथवा 5 केवी या उससे अधिक का जनरेटर हो।
-
ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 स्क्वायर मीटर से अधिक का खुद अर्जित किया गया आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान या 100 स्क्वायर मीटर से अधिक कारपोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
-
ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक कारपोरेट एरिया का स्थान हो।
-
ऐसा परिवार जिसके किसी एक सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो।
-
ऐसा परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय लगभग ₹3 लाख प्रति वार्षिक से अधिक हो।
ग्रामीण क्षेत्र-
-
समस्त आयकर दाता।
-
ऐसे समस्त परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा 5 केवी या उससे अधिक का जनरेटर हो।
-
ऐसा परिवार के किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो किंतु बुंदेलखंड और सोनभद्र के कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में सीमा 7.5 एकड़ होगी।
-
ऐसे समस्त परिवार जिसके समस्त सदस्य की आय ₹2लाख प्रति वार्षिक से अधिक ना हो।
-
ऐसा परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय लगभग ₹3 लाख प्रति वार्षिक से अधिक हो।