डीबीएस न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की परेशानियों के मद्देनजर पावर कॉरपोरेशन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वाणिज्यिक, निजी स्थानों तथा औद्योगिक श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना अल्प अवधि के लिए लागू कर दी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के बिजली बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई धनराशि में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।
31 जनवरी तक लागू रहने वाली इस योजना में सरचार्ज से छूट पाने के लिए पिछले माह तक के मूल बकाए का 30 फीसद जमाकर पंजीकरण कराना होगा। कोविड के चलते घर बैठे आनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी रहेगी। मंगलवार 15 दिसंबर से इस योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है।
यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि घरेलू व किसानों के बाद अब व्यापारियों व उद्यमियों आदि को भी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एलएमवी-2 (शहरी व ग्रामीण वाणिज्यिक), 4बी (निजी संस्थान) व श्रेणी-6 (औद्योगिक) के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर शत-प्रतिशत सरचार्ज से छूट देने के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना मंगलवार से लागू की जा रही है। संबंधित उपभोक्ता अधिशासी अभियंता व एसडीओ कार्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केंद्रों से आनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कोविड को देखते हुए घर बैठे ही पावर कारपोरेशन की वेबसाइट के जरिये योजना में पंजीकरण कराया जा सकेगा।
मैन्युअल रसीद से भुगतान पर रोक
पंजीकरण के लिए अपना खाता संख्या फीड करते ही पंजीकरण धनराशि, मूल बिल, सरचार्ज में छूट व भुगतान आदि का पूरा ब्योरा सामने आ जाएगा। संशोधित बिल को वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मैन्युअल रसीद से भुगतान पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सभी भुगतान आनलाइन-ओटीएस मद में ही लिए जाएंगे। चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने के मामले में राजस्व निर्धारण कर बिल जारी होने, बकाएदारी पर स्थाई रूप से कनेक्शन कटे होने या फिर विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी योजना के दायरे में शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि योजना अगले वर्ष 31 जनवरी तक लागू रहेगी।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की अपील- योजना लाभ उठाएं
योजना का लाभ उठाने के लिए बकाएदार उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक के मूल बकाए का 30 फीसद और उसके बाद के बिल का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बकाएदारों से अपील की है कि वे कनेक्शन कटने की समस्या से बचने के लिए योजना का लाभ उठाते हुए बकाएदारी खत्म कर लें। गौरतलब है कि पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आसान किश्त योजना तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए किसान आसान योजना लागू की गई थी, जिसका लाभ 27 लाख उपभोक्ताओं व नौ लाख किसानों ने उठाया था।