डीबीएस न्यूज, लखनऊ: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को विधुत कंपनियां अब उनकी समस्या का तय सीमा में हल नही कर पाने पर मुआवजा देंगी। बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार को तय कर दी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बनाए गए कानून के तहत मुआवजा देगा। उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी।
उपभोक्ताओं की बिजली का कनेक्शन और बिजली बिल में बढ़ोतरी जैसी प्रमुख शिकायतें होती हैं। बता दें कि हाल में पहला मामला महराजगंज जनपद के नौतनवां का बतादे एक व्यक्ति के बिना कनेक्शन लिए विधुत बिभाग उसके घर भारी भरकम विधुत बिल भेज दी। वहीं दूसरे मामला सीतापुर से बिजली विभाग से चौंकानेवाला सामने आया था। ठेला लगाने वाले शख्स को पौने दो करोड़ का बिजली बिल मिलने की चर्चा इलाके में जोरशोर से होने लगी थी। बिजली बिल का भुगतान नकदी, चेक के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से भी होता है।
लाभ उठाने से पहले जान लें क्या होंगी शर्तें और नियम
उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान ऑनलाइन करने की भी सुविधा दी गई है। अब शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं को कस्टमर केयर नंबर 1912 की सुविधा मुहैया कराई गई है। शिकायतकर्ता को दावा करने पर एक नंबर मिलेगा। पावर कॉरपोरेशन लंबे समय से मुआवजे के लिए बनाए गए कानून को लागू करवाने की कवायद कर रहा था. दावे पर मुआवजे पाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाएदार नहीं होना पड़ेगा यानी बकाएदार बिजली उपभोक्ता सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं. कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिनों में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
मुआवजे की तय दरें
– बिल संबंधी शिकायत पर-50 प्रतिदिन
– लोड घटाने-बढ़ाने, कनेक्शन खत्म कराने पर-50 प्रतिदिन
मीटर संबंधी
– उसी परिसर में शिफ्टिंग पर-50 प्रतिदिन
– मीटर रीडिंग पर-200 प्रतिदिन
– खराब, जला मीटर बदलने पर-50 प्रतिदिन