डीबीयस न्यूज़,बर्डपुर, सिद्धार्थनगर।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार,पराली न जलाने और उसके रोकथाम को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर दीपक मीणा ने कड़ाई से अनुपालन करने को कहा।उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र में बोई गई धान या गन्ने की फसलों की कटाई के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में फसलों के अवशेष न जलाए जाएं।इसके रोकथाम हेतु ग्रामसभा में एक सभा की बैठक करें।इस बैठक में सभी लोगों को पराली न जलाए तथा अवशेष जलाने पर भूमि पर होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाए।ग्राम पंचायत के किसी भी फसल अवशेष को जलाए जाने के अपराध में व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली,कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।घटना घटित होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छिपाया जाता है तो फसल अवशेष जलाने वाले तथा उस ग्राम पंचायत के प्रधान दोनो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार जायसवाल