डीबीएस न्यूज, संतकबीरनगर: जनपद के महुली थाने में पास्को एक्ट में वांछित आरोपी टिसुर पाण्डेय उर्फ विद्यानन्द, उम्र 32 वर्ष, पुत्र-स्व० ईन्द्रजीत पाण्डेय, साकिन-
कर्री, थाना-महुली, जनपद-संत कबीर नगर को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफ टी सी जज महेंद्र कुमार सिंह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए बा इज्जत बरी कर दिया है।
जिला एवं सत्र न्यायालय एफ टी सी संतकबीरनगर के समक्ष लंबित मुकदम संख्या 52 /11 शीर्षक सरकार बनाम तिसूर उर्फ विद्यानंद पांडे अंतर्गत धारा 376 /506 भारतीय दंड संहिता थाना महुली जनपद संत कबीर नगर में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री रमन राय एवं उनके सहयोगी अधिवक्ताओं के अथक प्रयास पर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम के द्वारा अभियुक्त तिसुर उर्फ विद्या पांडे को दोष मुक्त कर दिया गया था अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अभिमन्यु पाल ने भी पीड़ित पक्ष को बचाने का अथक प्रयास किया था किंतु माननीय न्यायालय के द्वारा एक सराहनीय व प्रशंसनीय निर्णय दिया गया जिससे रमन राय अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी अधिवक्ताओं क्रमशः अंकित बरनवाल कुलदीप प्रजापति विपिन सिंह आदित्य गुप्ता को अभियुक्त ने शुभकामनाएं दी।