डीबीएस न्यूज, गोरखपुर: अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षको के साथ गूगल मीट के माध्यम से निर्देशित किया। उन्होने जोन के विभिन्न जनपदों में वाहन चोरी, गोबध व गौतस्करी, नशीले पदार्थों के तस्करी, हवाला कारोबार व गुंडई जैसे अपराध व अपराधियों पर रोकथाम के लिए कड़े एक्शन लेने के लिए और बेहतर पुलिसिंग के लिए निर्देशित किया।
एडीजी के मीटिंग में पहला बिंदु क्षेत्र में चोरीयों की घटनाओं पर था। उन्होंने कहा कि वाहन चोरी, गृह चोरी, नकबजनी, चैन स्नेचिंग एवं लूट जैसे अपराधों के स्थान व समय को चिन्हित करके तीन माह में घटित अपराधो का विश्लेषण करके पीआरबी को नए तरीके से व्यवस्थित करें।
मीटिंग का दूसरा बिंदु गोवध व गो तस्करी के अपराधों की रोकथाम हेतु इसमें लिप्त अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध एच एस खोलने की कार्यवाही, गुण्डा एक्ट की कार्यवाही एवं गैंगेस्टर एक्ट तथा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत सम्पत्ति के जब्तीकरण / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए ताकि गोवध / गोतस्करी के अपराधो की सख्ती से रोकथाम की जा सके।
एडीजी ने कुल 10 बिंदुओं पर व्यापक रूप से निर्देशित किया।
3- समस्त उच्चाधिकारी गण / थानो द्वारा समयबद्ध तरीके से जनसुनवाई की जाए और जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाए तथा फीडबैक लेकर जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले धाना प्रभारी हल्का इंचार्ज बीपीओ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा जनसुनवाई को एसएचओ के परफार्मेन्स एवं उनकी नियुक्ति से जोड़ा जाए। जनसुनवाई के सम्बन्ध में एसओपी तैयार करने हेतु भी निर्देशित किया गया ताकि जनसुनवाई और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके और पीडित की समस्या का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सके।
4- आईजीआरएस के प्रार्थना पत्रों एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय के जनता दर्शन से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विधिसम्मत कार्यवाही कराते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए।
5- नशीले पदार्थों की खरीद – फरोख्त की रोकथाम हेतु सख्ती से कार्यवाही अमल में लायी जाए तथा नशीले पदार्थों के बड़े स्तर पर व्यापार करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के साथ- साथ गै0 एक्ट की धारा 14 (1) ) के तहत उनकी भी सम्पत्ति जब्तीकरण / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
6- थानो पर खड़े हुए वाहनों के निस्तारण कराये जाने हेतु चलाये जा रहे आपरेशन क्लीन तहत अभियान चलाकर शीघ्रति शीघ्र समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराये जाने की क अमल में लायी जाए।
7- जोन के समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालयों / जनपदीय पुलिस कार्यालयों / थानों के कार्यालयों में ई – आफिस को विकसित करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही अमल में लायी जाए।
8 सभी थानाध्यक्षो को यह निर्देशित किया जाए कि यदि उनके थाना क्षेत्र का कोई पेशेवर अपराधी जनपद के किसी अन्य थाना क्षेत्र में या निकटवर्ती जनपद के किसी थाना क्षेत्र में जाकर अपराध करता है तो इसके सम्बन्ध में उन थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाए जिनके थाना क्षेत्र का वह अपराधी रहने वाला है।
9- यदि अवैध तरीके से जनपदों में कहीं भी कोई बस स्टैण्ड / टैक्सी स्टैण्ड संचालित किया जा रहा है तो उनको तत्काल बंद करवाने की कार्यवाही सख्ती से अमल में लायी जाए। 10- आपरेशन सुदर्शन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सभी जनपद अपने-अपने यहाँ
नशे के आदी लोगो की अद्यावधिक सूची बनाकर अपने पास रखें। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों-निर्देशों के सम्बन्ध विस्तार से सभी के साथ वार्ता की गयी तथा सख्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।