डीबीएस न्यूज, नौतनवां: यूपी में बढ़ते कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए योगी सरकार ने आज शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू करने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू प्रदेश के सभी नगर कस्बों व गांवों के लिए भी मान्य होगा। यानी नौतनवां नगर सहित पूरे तहसील क्षेत्र में यह कर्फ्यू रहेगा।
यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सख्ती बरते जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए। इसलिए बिना जरूरी काम के बाहर न निकले। इसके अलावा मास्क न पहनने पर ₹ 1000 से लेकर 10 हजार तक के जुर्माना लगाया जाएगा।
ये है छूट और पाबंदियां
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे।
सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं (बाह्य रोगी विभाग) स्थगित रहेंगी। यहां सिर्फ आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी ही चालू रहेगी।
इसमें श्रमिकों को कार्यस्थल आने जाने की छूट रहेगी, शादियों में भी कुछ नियमों के पालन के अनिवर्यता के साथ छूट रहेगी। खुले स्थान अधिकतम 200 और बंद स्थान पर अधिकतम 50 लोगों के लिए शादी में अनुमति होगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान आईडी कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति रहेगी, बसें चलेंगीं। यही नहीं अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों को जाने की अनुमति रहेगी
इस अभियान के सुचारु संचालन के लिए 15 मई, 2021 तक प्रत्येक रविवार शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय इत्यादि बन्द रहेंगे
कोविड-19 के प्रसार में रोकथाम को लेकर आज शाम 8:00 बजे से सोमवार 7:00 बजे तक कर्फ्यू लग रहा है। ऐसे में जो भी अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकलेगा उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रमोद कुमार
उप जिला मजिस्ट्रेट
नौतनवा, जनपद- महाराजगंज