डीबीएस न्यूज, महराजगंज: तंबाकू जहाँ वैसे ही कई बीमारियों की उत्पादक कम्पनी मानी जाती है ऐसे में इस कोरोना महामारी में तंबाकू-धूम्रपान करने वालों के लिए कोरोना बेहद ‘घातक’ है।
बीजेपी सांसद पंकज चौधरी ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर तंबाकू प्रतिबंध को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई है। आपको बता दे कि इससे पहले बीते 20 नवंबर को बीजेपी सांसद श्री चौधरी ने इसके भयानक कुप्रभाव को भांपते हुये गृह मंत्रालय को एक पत्र लिख कर 4 बिन्दुओ में तंबाकू प्रतिबंध को लेकर एक पत्रक सौंपा था।
गृह मंत्रालय को सौंपे पत्रक में सांसद ने संसद में तंबाकू प्रतिबंध को लेकर सुधार की बात की थी।
- जिसमे बीजेपी सांसद ने सरकार से खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और एयरपोर्ट और रेस्टोरेंट में बने स्मोकिंग रूम को भी खत्म करने की बात की थी।
- दूसरे पॉइंट में सांसद ने लिखा था कि यह समय कोरोना महामारी का दौर है और इस समय दुकानों के भीतर विज्ञापन और प्रमोशन का नियंत्रण होना चाहिये। दुकान के अंदर तंबाकू और धूम्रपान के विज्ञापन युवावों को लुभाते है इसलिए ये बैन होने चाहिए।
- तीसरे पॉइंट में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 में उल्लेखित 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचने को संशोधित कर इसे 21 साल करने की बात कही थी। इसके साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में इस तरह के तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री नहीं की जाये।
- वहीं चौथे और अंतिम पॉइंट्स में सांसद ने लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना को भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे इस नियम का कड़ाई से पालन हो।
हालांकि केंद्र सरकार ने भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का सरकार ने मसौदा तैयार करने के तैयारी कर रही हैंं।
ये है संशोधित विधेयक की मुख्य हिस्से-
इस विधेयक में 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाए।
स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
बिना मात्रा निर्धारण के आपूर्ति या वितरण पर लगेगी रोक।
जुर्माना को बढ़ाकर 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान।