डीबीएस न्यूज, नौतनवां: वर्तमान समय में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता नियमों को ताक पर रखते हुए प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार करते समय सारे नियम कायदे भूल रहे हैं। सबसे अधिक मारामारी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में देखने को मिल रही है। चूंकि जिला पंचायत सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसलिए इस सीट की मारामारी अधिक हैंं।
आज 16 अप्रैल शुक्रवार को नौतनवां क्षेत्र से एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ अजय सिंह चौहान, नौतनवा थानाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे सहित पुलिस फोर्स ने आचार संहिता का पालन ना करने वाले प्रत्याशियों पर बड़ी कार्रवाई की है।
एसडीएम और सीओ ने जिला पंचायत सदस्य पद के 6 प्रत्याशीयों का वाहन जब्त कर लिया हैं और नौतनवा पुलिस को प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे दी है।
गौरतलब है कि आज ही नौतनवा एसडीएम और सीओ पुलिस टीम के साथ चौकी सम्पतिहा थाना नौतनवां पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों व सम्भ्रान्त व्यक्तियों की मीटिंग कर चुनाव आयोग/ उच्चाधिकारी गण द्वारा दिये गये आदेशों-निर्देशों को बताते हुए पालन करने हेतु निर्देशित किये थे।
इन जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों पर हुई कार्रवाई
- जिला पंचायत प्रत्याशी नेहाल अहमद के प्रचार में लगे वाहन संख्या UP56 AT 2084
- जिला पंचायत प्रत्याशी वशीम खान के प्रचार में लगे वाहन सं0 UP32 LN 8424
- जिला पंचायत प्रत्याशी अनिल शर्मा के प्रचार में लगे वाहन सं0 UP56AT0173
- जिला पंचायत प्रत्याशी हरिकेश कसौधन के प्रचार में लगे वाहन संख्या UP56AT2459
- क्षेत्र अड्डा बाजार में जिला पंचायत प्रत्याशी जमीउल्लाह के प्रचार में लगे वाहन UP56T6328
- जिला पंचायत प्रत्याशी लाल बिहारी के प्रचार में लगे वाहन UP56AT0073
सर्किल नौतनवां क्षेत्र के मतदान केन्द्र व बूथ पर भ्रमण किया गया एवं बैनर/ पोस्टर हटवाया गया।
इसके अलावा पुलिस ने ग्राम प्रधान पद प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव चिन्ह की छपी हुई टी-शर्ट का वितरण करते हुए तीन अदद टी-शर्ट बरामद किया। पकड़े गये कुल 06 वाहन व 03 टी-शर्ट को प्रभारी निरीक्षक नौतनवां को सुपुर्द करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं क्षेत्र में चुनाव आयोग/ उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों-निर्देशों व आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु जनता के व्यक्तियों और प्रत्याशियों को यथोचित दिशा निर्देश दिया गया।
इस संबंध में नौतनवां थानाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि नौतनवां क्षेत्र में आचार संहिता के उलंघन में छः वाहनों को जब्त किया गया है। इन पर अचार संहिता के उलंघन की सुसंगत धारा 144/188, 171J, 171H में कार्यवाही की जा रही है।
जुलूस के दौरान किसी वाहन पर किसी पार्टी या अभ्यर्थी द्वारा झंडों/बैनरों की अधिकतम अनुमत संख्या और आकार इस प्रकार है-
- दुपहिया वाहन – अधिकतम 1 X 1/2 फीट के आकार का एक ध्वज। किसी भी बैनर की अनुमति नहीं है। उपयुक्त आकार के एक या दो स्टिकर की अनुमति है।
- तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, ई-रिक्शा – किसी भी बैनर की अनुमति नहीं है। केवल अधिकतम 3X2 फीट आकार का एक ध्वज उपयुक्त आकार के एक या दो स्टिकर की अनुमति है।
- यदि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य पार्टी के साथ निर्वाचन पूर्व गठबंधन/सीट बंटवारे की व्यवस्था है, तो अभ्यर्थी/राजनीतिक दल का वाहन ऐसे दलों में से प्रत्येक का एक-एक झण्डा प्रदर्शित कर सकता है।