डीबीएस न्यूज, गोरखपुर: कोरोना वायरस की दूसरी बार ऐसी लहर देखने को मिल रही कि हर कोई संशय में है कि अब सरकार क्या फैसला लेने वाली है।
ऐसे में कोविड19 के दूसरे लहर में तेजी को देखते हुए अब गोरखपुर में भी कल यानी 11 अप्रैल से नाईट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। यहां 11 से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
गोरखपुर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके पहले यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद नोएडा और बलिया में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है।
नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट
नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सालयों में रात की शि़फ्ट में काम करने वाले चिकित्साकर्मियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने से पुलिस नहीं रोकेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन का संचालन रात में भी पहले की तरह संचालित होता रहेगा।
आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
नाइट कर्फ्य के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बस-रेल और फ्लाइट से जाने वाले को नहीं रोका जाएगा। रात में रेल-बस से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा।
नाईट कर्फ्यू में शादियाँ होंगी चुनौती
शहर में नाइट कर्फ्यू के दाैरान होने वाले शादी समारोह और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यक्रम अब बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट से कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। शर्तो के साथ हॉल की क्षमता का 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोग ही शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। शादी समारोह में अगर कोई रात में जाना चाहता है तो उसे कार्ड साथ रखना होगा। बिना कार्ड बाहर निकले तो कार्रवाई होगी। रात में 10 बजे तक शादियां लोगो के लिए चुनौती होगी।