अजय प्रकाश का रिपोर्ट
डीबीएस न्यूज़ लक्ष्मीपुर : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तंबाकू, सिगरेट और पानमसाला को लेकर अहम फैसला किया है. अब यूपी के 16 शहरों में तंबाकू से जुड़ी चीजों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा. इसके बाद दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट व तंबाकू बेच नहीं पाएंगे. साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी. राजधानी लखनऊ में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है. जिसमें यूपी के प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन मथुरा व वाराणसी में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस की जरुरत है. यदि कोई दुकानदार लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो पहली बार 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा. जबकि दूसरी में जुर्माना की राशि 5000 रुपये होगी। तंबाकू बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए. आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. इसके अलावा लाइसेंस शैक्षिक संस्थान से 100 गज की दूरी वाली दुकान को ही दिया जाएगा. साथ ही स्ट्रीट वेंडर नीति के अनुसार अस्थाई दुकानदार को भी लाइसेंस दिया जाएगा. अस्थाई दुकान के लिए लाइसेंस पंजीकरण शुल्क 200 रुपए, स्थाई दुकान 1000 और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपए का शुल्क लगेगा. एक साल बाद थोक विक्रेता को 5000, स्थाई दुकान 200, अस्थाई दुकान 100 देने होंगे।