डीबीएस न्यूज, लखनऊ: कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।
हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों मे संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे है।
हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर सहित गोरखपुर जिले में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा था।
ACS सूचना नवनीत सहगल ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। हालांकि कहीं-कहीं लोग अपने से बंदी कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के पास अधिक कोरोनावायरस से प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए 15 पेज का निर्देश दिया था। इसमें यह स्पष्ट था कि 26 अप्रैल तक इन पांच शहरों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए।
फिलहाल योगी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। वही योगी सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार पर गंभीरता जताते हुए कहा कि प्रदेश में बंदिशें जारी रहेंगे। योगी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोविड के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन ही विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें गरीबों की अजीव का को भी ध्यान देना है। हाईकोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार अपना जवाब देगी।
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