सन्तोष कुमार के साथ रवि प्रकाश मिश्र की रिपोर्ट…..
डीबीएस न्यूज़, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी।
क्या क्या खुलेगा क्या क्या रहेगा बन्द देखे पूरा लिस्ट…
1.प्रदेश में दुकान व बाजार सुबह 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक कोविड कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन दी जाएगी व शनिवार रविवार सप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता सैनिटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ एवं खरीदार मास्क और दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के सुनिश्चित करेंगे।
2.कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर सरकारी विभाग में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।एवं जो 50% कर्मी रहेंगे। उनको रोटेशन में बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगा।
3.निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
4.औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपनी आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
5.सब्जी मंडीया पूर्व की भांति खुली रहेगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुये खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्यता होगी।
6.रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी मास्क की अनिवार्यता एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। जिससे लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था अनिवार्यता होगी।
7.समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्यता होगी। जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड इंफ्रारेड थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आज की व्यवस्था की जाएगी संदिग्ध लक्षण युक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति ना देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम आईडी कार्ड व मोबाइल नंबर) भेजी जाएगी जिससे ऐसे व्यक्तियों को स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल कराई जा सके।
8.स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान कार्य हेतु बंद रहेंगे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी इसके लिए विद्यालयों को प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।
9.बैंकों बीमा कंपनियों भुगतान प्रणालियों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं अपने ग्राहकों के लिए दो गज की दूरी के साथ सेवा प्रदान करेंगे वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं के कर्मचारियों को आईडी कार्ड के आधार पर रुका ना जाए बैंक के खुले रहने की अवधि उनके कामकाज में बाधा ना डाली जाए।
10.रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी और मांस के साथ होगी।
11.ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी कंपनी द्वारा माल वाहक आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
12.कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मशालाओं के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
13.उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति शर्त के साथ होगी। की निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक परिचालक को मास्क ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बसों को नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा बसों में बैठने से पूर्व परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए बस स्टेशन के निकट स्थान 108 एंबुलेंस सेवा की उपलब्धि इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
14.दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट की क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी दोपहिया पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को हेलमेट मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तीन पहिया ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री बैटरी चालित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति व चार पहिया वाहन में केवल चार व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
15-अंडे मांस मछली की दुकानों को साफ-सफाई सेनीटाइजर ध्यान रखते हुए बंद स्थान मैं खोलने की अनुमति।
16.समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से संबंधित तथा खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
17.वृक्षारोपण हेतु नर्सरी की दुकानें खुली रहेंगी।
18.राजस्व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल मास्क सैनिटाइजर 2 गज की दूरी सिद्धांत के साथ खोले जाएंगे। न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो राजस्व विभाग न्यायालय में 1 दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
19.बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।
20.कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्णता बंद रहेंगे।
21.शादी समारोह आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता 2 गज दूरी से के साथ सावधानी के साथ अनुमति होगी।
22.शव यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुपालन करते हुए अधिकतम संख्या 20 ही होंगे।
इन जिलों में कोई छूट नहीं
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।