डीबीएस न्यूज ,नौतनवां/महराजगंज: नौतनवा उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार आज 4 मई से पूरे क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाएं के अतिरिक्त मेडिकल स्टोर/ फल/ सब्जी/दूध/ अंडे आदि खाद्य पदार्थ तथा किराने की दुकाने खुली रहेंगी।
लॉक डाउन में इन आवश्यक दुकानों को खोलने की तय है यह समय
आवश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 2 घंटे के लिए और शाम को 4:00 से 6:00 तक 2 घंटे के लिए यह दुकानें खुली रहेंगी। वही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये समय सीमा नही लागू होंगे यानी मेडिकल सेवाएं 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। सब्जी मंडी और फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वह मास्क/ग्लब्स के प्रयोग की अनिवार्यता होगी।
दुकानदारो को करना होगा यह काम
जितने उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वह अपने दुकान के बाहर दो 2 मीटर पर फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु चुने का गोला “0” आवश्य बना लेंगे, साथ ही सभी अपने दुकान के सामने यह पोस्टर अवश्य लगा देंगे कि बिना मास्क के और बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के कोई सामान आपको नहीं दिया जाएगा।
शासन का आदेश है कि प्रत्येक दिन ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में फागिंग वा सैनिटाइजेशन कराना ही होगा।