डीबीएस न्यूज, लक्ष्मीपुर/ महराजगंज: नौतनवांं तहसील के लक्ष्मीपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत टेढ़ी में एक व्यक्ति द्वारा गड्ढे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान बना लिया गया। जिसको लेकर उसी ग्राम पंचायत के दीनानाथ साहनी ने गड्ढे की जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी आई यल नम्बर 4073/2018 दीनानाथ प्रतिनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य प्रस्तुत किया था। उक्त सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने गड्ढे की जमीन को कब्जे मुक्त करने का आदेश जारी किया।
नौतनवा तहसील क्षेत्र के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ी में गाटा संख्या 97 मि 0.057 जो कि गड्डे के रूप में दर्ज है। उक्त गड्ढे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान बनाने को लेकर उसी ग्राम पंचायत के दीनानाथ साहनी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी आई यल नम्बर 4073/2018 दीनानाथ प्रतिनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रस्तुत कर गड्ढे की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर बने मकान को ध्वस्त कर गड्ढे की जमीन को खाली कराने के लिए याचिका दायर किया था। जिस पर मकान ध्वस्तीकरण का आदेश हाईकोर्ट ने किया था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नही हुआ। जब कि समय समय पर हाईकोर्ट के आदेश को जिम्मेदारो को रजिस्ट्री के माध्यम से वादी ने अवगत कराता रहा है।
इस सम्बन्ध में तहसीलदार नौतनवां का कहना है कि जल्द ही उक्त गड्ढे की जमीन को खाली करा लिया जाएगा।