डीबीएस न्यूज, सोनौली: नेपाल सरकार ने भारत व अन्य देशों से नेपाल आने वाले सभी भारतीय और पासपोर्ट धारी विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा के दौरान कैश एंड बेयरर की एडवाइजरी जारी की है। नियमों के मुताबिक यात्रा के दौरान यदि कोई भारतीय नागरिक पांच हजार नेपाली रुपये व विदेशी नागरिक पांच हजार डालर से अधिक लेकर नेपाल जाता है तो उसे फार्म भरना पड़ेगा। अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल के भैरहवा भंसार कार्यालय (बेलहिया) में एक नोटिस चस्पा कर बताया गया है कि भारत व अन्य देशों से नेपाल आने -जाने वाले सभी भारतीय एवं पासपोर्ट धारक विदेशी यात्री पांच हजार नेपाली मुद्रा और पांच हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक लेकर नेपाल नहीं जा सकेंगे। यदि उनके पास निर्धारित मानक से अधिक धनराशि है तो उन्हें नेपाल प्रवेश के दौरान भंसार कार्यालय मुख्य गेट शाखा में कैश एंड बेयरर फार्म में पूरी जानकारी देनी होगी । भैरहवा भंसार के सूचना अधिकारी तीर्थ पासवान ने बताया कि जल्द ही सीमा पर इस सूचना का बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा। इसके लिए अलग से कस्टम कार्यालय पर एक डेस्क की स्थापना की जाएगी। जिससे किसी भी यात्री को नेपाल यात्रा के दौरान परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि नेपाल आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर समान रूप से यह नियम लागू होगा। पकड़े जाने पर संपत्ति शुद्धिकरण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नियम लागू होते ही विरोध होने शुरू
नौतनवा तहसील के व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा कि इस कानून का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कहा कि सदियों से लोग सीमा से रिश्तेदारी, चिकित्सा, पर्यटन व सांस्कृतिक उद्दूश्यों से आते-जाते हैं। इस नए कानून से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय एरिया में लगभग 25 किलोमीटर तक नेपाली रुपये प्रचलन है। भारत में कोई मनी एक्सचेंज न होने से व्यापारी नेपाली काउंटरों पर जाकर मनी एक्सचेंज करते हैं। इस नियम से व्यवसाय चरमरा जाएगा।