सन्तोष कुमार की रिपोर्ट…..
डीबीएस न्यूज़, सिद्धार्थनगर: जनपद सिद्धार्थनगर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रू तीन लाख से कम है को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराए जाने हेतु मृतकों की सूचना दिनांक 18-06-2021 तक उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत है
1.लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2.परिवार की वार्षिक आय तीन लाख हो।
3.परिवार का मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो।
4.मृतक की आयु मृत्यु के समय 18-60 के बीच हो।
5.कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर पालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
6.योजना के तहत अधिकतम पांच लाख तक ऋण दिया जाएगा। जिससे 20 प्रतिशत यानी एक लाख का अनुदान एवं 80 प्रतिशत यानी चार लाख ऋण दिया जाएगा।
उक्त के परिप्रेक्ष्य में इच्छुक व्यक्ति दिनांक 18-06-2021 तक उ0प्र0 अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, सिद्धार्थनगर कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है तथा योजना की अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
उक्त आशय की जानकारी जिला प्रबंधक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, सिद्धार्थनगर डॉ0 राहुल गुप्ता ने एक विज्ञप्ति द्वारा दिया गया है।