डीबीएस न्यूज, लखनऊ: प्रदेश सरकार अब प्रथम श्रेणी के रक्त संबंधियों के बीच अचल संपत्तियों के हस्तांतरण (दान अभिलेख) पर स्टांप शुल्क से छूट देने पर विचार कर रही है। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तानांतरण में स्टांप शुल्क से बचने के लिए लोग दानपत्र के स्थान पर वसीयत का सहारा लेते हैं। दान अभिलेख पर सामान्य बैनामा की भांति ही स्टांप शुल्क देय होता है। चूंकि वसीयतनामा वसीयतकर्ता के निधन के पश्चात ही प्रभावी होता है और वसीयत की रजिस्ट्री भी जरूरी नहीं है।
ऐसे में अधिकांश वसीयत विवादित हो जाती हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार अब वसीयत के स्थान पर दान अभिलेख के माध्यम से संपत्तियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि छूट देने से राजस्व में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन पारिवारिक विवादों में काफी कमी आएगी। वसीयत की प्रवृत्ति भी कम होगी।